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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च 2023: आखिर क्यों मनाया जाता हैं ये खास दिन और जाने इसका महत्व !

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Posted On:Wednesday, March 15, 2023

उपभोक्ता के अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। जिससे यह भी सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता के अधिकार बाजारवाद और सामाजिक अन्याय का शिकार न बनें । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता आंदोलन को एक साथ मनाने के लिए एकजुट करता है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के सदस्य उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले अहम मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई करने में मदद करने के लिए हर साल अभियान के विषय का चयन करने में मदद करते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम-2023: 'स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना' विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय है। इस दिन का बहुत महत्व है क्योंकि यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों की पहचान करता है और उपभोक्ताओं को उन पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षित करता है। यह महत्वपूर्ण दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है कि उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व: भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा कि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1949 को मंजूरी दी थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का बहुत महत्व है क्योंकि यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों को पहचानता है और उन्हें उन पर कार्रवाई करने के लिए शिक्षित करता है। यह जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है कि उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है। भारत में उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं?: उपभोक्ता अधिकार की परिभाषा 'सूचना का अधिकार' है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिकारों को इस प्रकार रेखांकित किया है: "सुरक्षा का अधिकार"। "सूचित होने का अधिकार", "चुनने का अधिकार"सुनने का अधिकार", "समस्या हल करने का अधिकार" और "उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार" जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के सर्वोपरि स्तंभ हैं

विश्व उपभोक्ता दिवस का इतिहास विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विचार राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा पेश किया गया था। 15 मार्च, 1962 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाते हुए औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। जॉन एफ केनेडी उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बात करने वाले पहले विश्व नेता थे। विशेष रूप से, 9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी। वर्ष 1983 में पहली बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तब से हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।


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