ताजा खबर
बुलेट ट्रेन: प्रोजेक्ट का पूरा होना इस प्रमुख कारक पर निर्भर करता है, आरटीआई से पता चला   ||    ICICI और Yes Bank के सर्विस चार्ज बदले, Axis ने भी किया बड़ा ऐलान   ||    मलेशियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, 10 की मौत   ||    लोकसभा चुनाव 2024: सबसे बड़ा लोकतंत्र मतदान क्यों नहीं कर रहा?   ||    Earth Day 2023: पृथ्वी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?   ||    फैक्ट चेक: उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच CM धामी ने सरेआम बांटे पैसे? वायरल वीडियो दो साल पुराना...   ||    मिलिए ईशा अरोड़ा से: ऑनलाइन ध्यान खींचने वाली सहारनपुर की पोलिंग एजेंट   ||    आज का इतिहास: 16 अप्रैल को हुआ था चार्ली चैपलिन का जन्म, जानें अन्य बातें   ||    एक मंदिर जो दिन में दो बार हो जाता है गायब, मान्यता- दर्शन मात्र से मिलता मोक्ष   ||    फैक्ट चेक: कानपुर में हुई युवक की पिटाई का वीडियो 'ब्राह्मण पर पुलिसिया अत्याचार' के गलत दावे के साथ...   ||   

कर्नाटक: मुस्लिम व्यक्ति ने पत्नी के सामने हिंदू महिला से बलात्कार किया, धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल किया

Photo Source :

Posted On:Tuesday, April 23, 2024

कर्नाटक में रफीक और उसकी पत्नी समेत सात लोगों पर 28 वर्षीय विवाहित महिला को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। दंपति ने कथित तौर पर महिला को यौन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उसकी स्पष्ट तस्वीरें खींचीं। फिर इन तस्वीरों का इस्तेमाल उसे हिंदू मान्यताओं को छोड़ने और इस्लाम अपनाने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया गया।

महिला ने अपनी शिकायत में रफीक द्वारा अपनी पत्नी की मौजूदगी में बलात्कार किए जाने और हिंदू परंपराओं को त्यागकर बुर्का पहनने के लिए मजबूर किए जाने का जिक्र किया। बेलगावी के एसपी भीमाशंकर गुलेदा ने खुलासा किया कि दंपति ने मांग की कि वह पांच दैनिक प्रार्थनाएं (नमाज) करें और उन्हें अपने माथे पर 'कुमकुम' लगाने से रोकें। इसके अलावा, उन पर उनकी जाति के आधार पर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं और धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया। रफीक ने कथित तौर पर धमकी दी कि जब तक वह अपने पति को तलाक देने और धर्म परिवर्तन के लिए राजी नहीं हो जाती, तब तक वह आपत्तिजनक तस्वीरें सार्वजनिक कर देगा, यहां तक ​​कि उसे जान की भी धमकी दी गई।

2023 में बेलगावी में दुखद घटनाएं घटीं, जब महिला को जोड़े के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। महिला के आरोपों के आधार पर रफीक और उसकी पत्नी सहित सात लोगों के खिलाफ सौंदत्ती में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर विभिन्न कानूनी क़ानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें बलात्कार, अपहरण, गलत तरीके से कारावास, आपराधिक धमकी और कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम का उल्लंघन शामिल है।

बेलगावी के एसपी भीमाशंकर गुलेदा ने खुलासा किया कि आरोपियों ने महिला को अपने निवास स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए हेरफेर किया और अपने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। पीड़िता ने पिछले साल रफीक द्वारा सहवास के दौरान उसकी पत्नी की मौजूदगी में उसके साथ बलात्कार किए जाने की एक घटना का खुलासा किया। इसके बाद, चालू वर्ष के अप्रैल में, दंपति ने कथित तौर पर उसे 'कुमकुम' छोड़ने, बुर्का पहनने और पांच दैनिक प्रार्थनाएं करने का निर्देश दिया। महिला ने अपने बयान में अपनी पिछड़ी जाति की स्थिति और दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के लिए दबाव डालने पर प्रकाश डाला।


लखनऊ और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. Lucknowvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.