नई दिल्ली, 1st जुलाई 2021
सरकार ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की 17वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी , चुनावी बॉन्ड की बिक्री अब 1 जुलाई से 10 जुलाई 2021 तक खुली रहेगी। पीटीआई की खबर के अनुसार, यह मंजूरी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दी गई है। यह एक राजनीतिक चंदे में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिशों है जिसके तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले कॅश चंदे (Cash donations) के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए एक बयान में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) को 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच उसकी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे रिडीम करने के लिए अधिकृत किया गया है।
एसबीआई (SBI) की ये 29 स्पेशल ब्रांच में कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों शामिल हैं ।
अगर कोई भी निवेशक इन बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उसे टैक्स में छूट मिलती है । निवेशक को इनकम टैक्स की धारा 80GGC/80GGB के तहत इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट भी मिलती है। इससे पोलिटिकल पार्टीज को Income Tax Act के Section 13A के तहत बॉन्ड के तौर पर चंदे मिलता है। पिछले कुछ सालों में चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड चुनाव के लिए पैसे जुटाने का एक ट्रांसपरेंट माध्यम के तौर पर उभरा है।
चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मल्टीपल में बेचे जा सकते हैं ।