चंडीगढ़, 6 जनवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) कोविड-19 और उसके नए प्रकार ओमिक्रोण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के 6 और जिलों - करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर - ज्यादा कोविड सतर्क वाले ग्रुप 'ए' समूह में शामिल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने जिन जिलों को ग्रुप 'ए' समूह में रखा है, वहां सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को बंद करने के साथ सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने के सामान्य निर्देश दिए जा रहे हैं।
हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) के आदेश जो 1 जनवरी 2022 को लागू किए गए थे, के क्रम में, जिसके द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दिशा-निर्देश जारी कर राज्य में 12.01 2022 (सुबह 5 बजे) तक लागू करने के लिए कहा गया है, में हरियाणा के 6 और जिलों - करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर - को सम्मिलित किया गया है। इस श्रेणी में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला पंचकूला. सोनीपत, कम्मल, पानीपत. कुरुक्षेत्र यमुनानगर, रोहतक और थाइहार जिले पहले से ही शामिल हैं।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में COVID-19 सकारात्मक मामलों में तेजी से वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संक्रमण रोकने हेतु कुछ दिशा-निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया गया है। यथा सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हां, इसमें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के साथ-साथ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के आयोजन के लिए प्रायोजक व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानों को विशेष छूट दी गई है। साथ ही इन संस्थानों में किसी भी दर्शक या आगंतुकों को अनुमति नहीं दी गई है।
इसके अलावे ग्रुप-A वाले जिलों में सभी मनोरंजन पार्क और B2B प्रदर्शनियां निषिद्ध रखी जानी है। आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कार्यालयों (सरकारी और निजी) को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की सलाह दी गई है। बार और रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। मॉल और बाजार को शाम 06:00 बजे तक खोलने की अनुमति है, हालांकि, दूध की मेडिकल दुकानों जैसी आवश्यक आपूर्ति की दुकानों को हर समय खोलने की अनुमति है ताकि वे बड़े पैमाने पर जनता की सेवा कर सकें।
सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानें, शराब और शराब की दुकानें, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर संग्रह केंद्र, चीनी मिल, दूध बूथ योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी बोर्ड निगम कार्यालय, निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक आदि का प्रबंधन इन संस्थानों के मालिकों/प्रबंधन के जिम्मे होगा।
इसके अलावे यह भी कहा गया है कि ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही अनुमति देंगे। जिन नागरिकों को पहली खुराक मिल गई है लेकिन दूसरी खुराक देय नहीं है, वे एंट्री नहीं प्राप्त कर सकेंगे।
हरियाणा के गैर-समूह A जिलों में 100 से अधिक सभाओं के लिए संबंधित उपायुक्तों की पीआईआर पेंशन मांगी जाए। सिनेमा हॉल (मॉल और स्टैंड अलोन, रेस्तरां, हॉर्स (होटल और मॉल सहित), जिम, स्पा और रेस्तरां, गोल्फ कोर्स के बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ आवश्यक सामाजिक दूरी के पालन के साथ खोलने की अनुमति है। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटी कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान (चाहे सरकारी हो या निजी), आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार और विवाह समारोहों में क्रमशः 50 और 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, जो कि COVID-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंड और सामाजिक दूरी के सख्त पालन के अधीन हैं। गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी गई है। पुरे राज्य में नो मास्क-नो सर्विस का सख्ती से पालन नहीं होगा।
आदेश में कहा गया है कि COVID-19 टीकाकरण खुराक के कारण, चालान जारी करके 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह संस्थागत उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना और बड़े उल्लंघन का भुगतान न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा कार्रवाई को आकर्षित किया जाएगा। साथ ही पूरे राज्य में राज्य में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रि आवागमन प्रतिबंध सख्ती से जारी रहेगा।