ताजा खबर
कनाडा सरकार ने इंफोसिस पर लगाया 82 लाख रुपये का जुर्माना   ||    Google Accidentally Deletes $125 Billion Pension Fund Account From Cloud   ||    प्रतिदिन 133 महिलाएँ अपने साथियों द्वारा मारी जा रही हैं; जानिए क्या है स्त्री हत्या और किन देशों ने...   ||    किर्गिस्तान भीड़ के हमलों के बीच भारत और पाकिस्तान ने छात्रों को अंदर रहने की चेतावनी दी   ||    वैज्ञानिकों ने खोजी ‘हत्यारी’ मकड़ी की नई प्रजाति, पैरों से दबोचती हैं शिकार, नाम भी अजीब   ||    छोटी उंगली को 360 डिग्री तक घुमा लेता है युवक, जिम से वायरल वीडियो को देख चुके हैं लाखों लोग   ||    प्रॉपर्टी या शेयर, किसमें लगाएं पैसा? घर की बढ़ रही कीमतें तो रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों की ऊंची...   ||    Kanya Utthan Yojana: बेटियों को 50 हजार रुपये दे रही सरकार, आज आवेदन करने की आखिरी तारीख   ||    Petrol Diesel Price Today: शनिवार को जारी हुई पेट्रोल-डीजल की कीमत? जानें ईंधन के नए रेट   ||    RCB Vs CSK: 18 मई को निर्णायक मुकाबला, अगर बारिश ने बिगाड़ा खेल… तो कौन करेगा क्वालीफाई   ||   

मुंगेर के डीआईजी शफ़ीउल हक़ जबरन वसूली के मामले में निलंबित।

Photo Source :

Posted On:Thursday, December 2, 2021

पटना, 2 दिसंबर (न्यूज़ हेल्पलाइन)  बिहार के मुंगेर के डीआईजी रहें शफीउल हक को निलंबित कर दिया गया है। उन पर अपने अधीनस्त पुलिसकर्मीयों से जबरन वसूली के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। बुधवार को गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनके ख़िलाफ़ शिकायत थी की वह मुंगेर में डीआईजी की भूमिका में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त थे और इस मामले की जांच ईओयू से कराई गई।
 
ईओयू (आर्थिक अपराध शाखा) की रिपोर्ट के मुताबिक शफीउल हक के द्वारा सहायक अवर पुलिस निरीक्षक मो. उमरान और एक निजी व्यक्ति के माध्यम से मुंगेर के अधीन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों से अवैध राशि की उगाही कराई जा रही थी। आदेश के मुताबिक जांच में यह पाया गया कि वसूली करने वाले पुलाव निरीक्षक मो. उमरान के गलत कार्यों की जानकारी होने के बावजूद डीआईजी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जांच में साफ़ साफ़ पाया गया की पूरे घटनाक्रम में उनकी सहभागिता दिखती है और वह भ्रष्टाचार में प्रमुख भूमिका पाए जाते है। डीआईजी शफीउल हक के संदिग्ध आचरण और इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके खिलाफ विस्तृत जांच के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने का भी निर्णय लिया है और इन आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार ने शफीउल हक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। भ्रष्टाचार में लिप्त आईपीएस अधिकारी की निलंबन अवधि का उनका मुख्यालय आईजी पटना के कार्यालय में होगा जहां उनके ख़िलाफ़ मामले में आगे की जांच की जाएगी। बता दें अधिकारी शफ़ीउल हक़ के 27 साल के करियर में उनका 21 बार तबादला किया गया। 


लखनऊ और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. Lucknowvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.