रायपुर, 5 जनवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) रायपुर कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे पुलिस कालीचरण महाराज की ट्रांजिट रिमांड दे दिया है। रायपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भूपेंद्र कुमार वासनिकर ने कल शाम को कालीचरण महाराज के पुणे पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की डिमांड को मंजूरी प्रदान की थी।
रायपुर अदालत द्वारा कल ट्रांजिट रिमांड दिए जाने के बाद आज सुबह महाराष्ट्र पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस से धार्मिक नेता कालीचरण को हिरासत में लिया है। अब उन्हें आज पुणे की एक अदालत में पेश किया जाएगा। ज्ञात हो कि पुणे पुलिस ने पुणे में दर्ज एक अभद्र भाषा मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस से कालीचरण महाराज को हिरासत में लिया है। उसे पुणे लाया जा रहा है और आज स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर कोर्ट ने कालीचरण महाराज की जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है।
ज्ञात हो कि रायपुर पुलिस (छत्तीसगढ़ पुलिस) ने महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले कथित भड़काऊ भाषण के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज को विगत 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक 'धर्म संसद' में गांधीजी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करते हुए टिप्पणी की थी।
कालीचरन महाराज की गिरफ्तारी प्रकरण इतना सामान्य नहीं रहा था। कालीचरन महाराज की गिरफ्तारी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच ठन गया था। यहां तक कि मध्यप्रदेश के गृह मंत्री ने भी इस प्रकरण में आपत्ति की थी। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकरण में अपना वक्तव्य दिया था।
इस प्रकरण को कई हिन्दू संगठन ने भी खुद की अस्मिता से जोड़ते हुए कई स्थानों पर विरोध शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक रैली हरियाणा के गुरुग्राम में निकली थी, जिसमें तत्काल प्रभाव से कालीचरन महाराज को छोड़ने की अपील की गई है। साथ ही रैली में कालीचरन महाराज के वक्तव्य का समर्थन भी किया गया था।