रांची, 21 फरवरी ( न्यूज हेल्पलाइन ) चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों की सजा पर सोमवार दोपहर बहस पूरी होने के थोड़ी देर बाद फैसला सुनाया जिसमे लालू प्रसाद यादव पर रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई है और साथ ही साथ लालू को 60 लाख रुपयों का जुर्माना भी लगाया है।
21 फरवरी की तारीख तय की थी
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने रविवार को बताया था कि इन 38 दोषियों में से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।