ताजा खबर
बुलेट ट्रेन: प्रोजेक्ट का पूरा होना इस प्रमुख कारक पर निर्भर करता है, आरटीआई से पता चला   ||    ICICI और Yes Bank के सर्विस चार्ज बदले, Axis ने भी किया बड़ा ऐलान   ||    मलेशियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर हवा में टकराए, 10 की मौत   ||    लोकसभा चुनाव 2024: सबसे बड़ा लोकतंत्र मतदान क्यों नहीं कर रहा?   ||    Earth Day 2023: पृथ्वी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?   ||    फैक्ट चेक: उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच CM धामी ने सरेआम बांटे पैसे? वायरल वीडियो दो साल पुराना...   ||    मिलिए ईशा अरोड़ा से: ऑनलाइन ध्यान खींचने वाली सहारनपुर की पोलिंग एजेंट   ||    आज का इतिहास: 16 अप्रैल को हुआ था चार्ली चैपलिन का जन्म, जानें अन्य बातें   ||    एक मंदिर जो दिन में दो बार हो जाता है गायब, मान्यता- दर्शन मात्र से मिलता मोक्ष   ||    फैक्ट चेक: कानपुर में हुई युवक की पिटाई का वीडियो 'ब्राह्मण पर पुलिसिया अत्याचार' के गलत दावे के साथ...   ||   

यौन उत्पीड़न मामले में केरल कोर्ट ने कहा - महिला ने पहन रखे थे यौन उत्तेजक कपड़े, जानिए पूरा मामला

Photo Source :

Posted On:Wednesday, August 17, 2022

मुंबई, 17 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केरल के कोझिकोड सेशन कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में राइटर और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को जमानत दे दी है। सेशन जज कृष्णा कुमार ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने खुद यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे, इसलिए IPC की धारा 354A के तहत इसे अपराध नहीं माना जा सकता है। 

दरअसल, जमानत याचिका सेशन कोर्ट में आने पर आरोपी के वकील पी. हरि और सुषमा एम ने दलील दी कि यह एक झूठा मामला है। आरोपी के खिलाफ उसके कुछ दुश्मनों ने बदला लेने के लिए झूठा केस किया है। वकील ने यह भी कहा कि घटना के 6 महीने बाद मामला दर्ज किया गया था। लेकिन इस देरी का कारण नहीं बताया गया। दरअसल शिकायतकर्ता एक युवा राइटर है और फरवरी 2020 में नंदी समुद्र तट पर एक इवेंट में आरोपी ने उसका शील भंग करने की कोशिश की। कोयिलंडी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 354A(2), 341 और 354 के तहत मामला दर्ज किया। तो वही 74 साल के सिविक चंद्रन ने जमानत अर्जी के साथ महिला की तस्वीरें भी पेश की थीं। जिन्हें देखने के बाद सेशन कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका के साथ दी गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहन रखे थे, जो यौन उत्तेजक हैं। इसलिए धारा 354ए के तहत कोर्ट का आदेश आरोपी के खिलाफ नहीं होगा।

आपको बता दे सिविक चंद्रन के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो मामले दर्ज हैं। पहला केस अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाली एक महिला ने अप्रैल में दर्ज करवाया था। इसमें 2 अगस्त को अग्रिम जमानत मिली थी। अब दूसरे मामले में भी अग्रिम जमानत मिल गई है। हालांकि, चंद्रन पहला केस दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं। छह महीने पहले दर्ज किए गए केस का फैसला कुछ दिन पहले आया था।


लखनऊ और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. Lucknowvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.