नई दिल्ली, 09 अप्रैल । दिल्ली हाईकोर्ट ने एक न्यूज़ चैनल के एंकर को रेप के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने एंकर वरुण हिरेमथ को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
मुंबई के एक चैनल में एंकर हिरेमथ पर एक 22 वर्षीय महिला ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में रेप करने की शिकायत करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला और एंकर का परिचय ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर के जरिये हुआ था। उसके बाद दोनों में यौन संबंध बने। दोनों दिल्ली के खान मार्केट में पिछले फरवरी महीने में मिले थे। महिला के मुताबिक खान मार्केट से आईटीसी मौर्या होटल गए, जहां उसके साथ रेप किया गया।
इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट हिरेमथ की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। दिल्ली पुलिस ने हिरेमथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद कोई व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जा सकता है।