मुंबई, 2 सितम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। गुजरात दंगों से जुड़े साजिश के मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने सुनवाई की। आदेश सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रहीं। उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि तीस्ता का मामला जब तक हाईकोर्ट के पास है, तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। तीस्ता शनिवार को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी।
आपको बता दे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 25 जून को सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने 30 जुलाई को उनकी जमानत खारिज कर दी थी। 30 अगस्त को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा की तीस्ता के खिलाफ FIR न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है। अब तक की गई जांच में FIR को सही ठहराने के लिए उस सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है, जो स्पष्ट करती है कि आवेदक ने राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य किए थे।