पुणे, 26 फरवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) फोन टैपिंग केस में आज एक महत्वपूर्ण ओरगति हुई, जब पुणे सिटी पुलिस ने पुणे की पूर्व सीपी (Pune CP) रश्मि शुक्ला (Rashmi Shukla) के खिलाफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। महाराष्ट्र में पिछली भाजपा नीत सरकार के कार्यकाल के दौरान नाना पटोले की कथित अवैध फोन टैपिंग के मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला (Rashmi Shukla) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
ज्ञात हो कि विगत वर्ष (2021) के 22 अक्टूबर को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में भी कोरेगांव भीमा जांच आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के साथ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को समन जारी किया था।
फोन टैपिंग मामले में रश्मि शुक्ला (Rashmi Shukla) के खिलाफ FIR होने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पुणे की पूर्व सीपी रश्मि शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कुछ राजनीतिक नेताओं के फोन टैप किए, इस बहाने कि राजनेता ड्रग्स के कारोबार से जुड़े थे।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने आगे कहा कि उसने झूठी अनुमति ली जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के खिलाफ है। उन्होंने नाना पटोले, बच्चू कडू, संजय काकड़े और आशीष देशमुख जैसे नेताओं के फोन टैप किए हैं, जोकि एक गंभीर अपराध है।