धनबाद (झारखंड), 2 फरवरी (न्यूज़ हेल्पलाइन) धनबाद के एडिशनल जज उत्तम आनंद के मौत के मामले में धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- III ने आरोपी लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना) r/w धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराध करने के लिए आरोप तय किए हैं। कोर्ट 22 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा।
ज्ञात हो किज्ञात हो कि विगत वर्ष के 28 जुलाई की सुबह धनबाद के एडिशनल जज उत्तम आनंद जब सुबह की सैर के लिए सड़क पर निकलें थे तो तेजी से आती एक पैसेंजर ऑटो ने जान बूझकर उत्तम आनद को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के कारण उत्तम आनंद की मौत पटना अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी।
उत्तम आनंद को संदिग्ध ऑटो ने जिस प्रकार से लेन बदल कर टक्कर मारी थी, इससे संदेह उत्पन्न हो गया कि उनकी मौत को प्लान किया गया था। चूंकि वे कई हाई प्रोफाइल केसेस की सुनवाई भी कर रहे थे, जिसमें बड़े बाहुबली भी शामिल हैं, इसलिए हत्या का अंदेशा और भी बढ़ गया था।
इस मामले में तब राष्ट्रीय खबर में प्रमुखता से जगह बनाई थी। यहां तक कि देश की उच्चतम अदालत सुप्रीम कोर्ट और झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच निष्पक्ष और त्वरित रूप से करने का आदेश दिया था।