न्यूज हेल्पलाइन 8 फरवरी धुले : पेट्रोल पंप के सरकारी लाइसेंस के फर्जी दस्तावेज बनाकर असली बताकर पेट्रोल पंप की मंजूरी के मामले में मामला दर्ज किया गया है. प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने के बाद भी मामले को गुप्त रखा गया। सरकार को ठगने के आरोप में पेट्रोल पंप मालिक व पूर्व सांसद बापू चौरे, तत्कालीन जिला कलेक्टर समेत 12 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद सकरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। तुकाराम निंबा मसूले ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि जाली दस्तावेजों और लाइसेंसों की मदद से नागपुर-सूरत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सकरी तालुका के दहीवेल में 5 जनवरी, 1988 को एक पेट्रोल पंप शुरू किया गया था। फर्जी व जाली दस्तावेज संबंधित विभाग के अधिकारियों ने तैयार किए थे। कंपनी को झूठे सबूत देकर पेट्रोल पंप हासिल किया।
ये हैं आरोपी...
पूर्व सांसद चौरे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तत्कालीन प्रबंधक, तत्कालीन संभागीय प्रबंधक, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अभियंता, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कलेक्टर, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी, तत्कालीन कार्यकारी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न मामले लोक निर्माण विभाग के अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है|